PM KISAN MANDHAN YOJANA, ONLINE REGISTRATION, APPLICATION FORM, APPLY 2021

PM KISAN MANDHAN YOJANA, ONLINE REGISTRATION, APPLICATION FORM, APPLY 2020

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana – PM Kisan mandhan Yojana यानी कि पीएम किसान पेंशन योजना के बारे में कई किसानों को जानकारी नहीं है. पीएम किसान पेंशन योजना में 60 साल पूर्ण करने के बाद हर महीने ₹3000 पेंशन दिया जाएगा. आज तक इसमें 20 लाख से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे जबकि हमारे देश में किसानों की संख्या करोड़ों में है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. देश का कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है इसीलिए आज हम आपको PM Kisan Mandhan Yojana Online Registration कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे. इससे पहले इस योजना के बारे में जानना भी जरूरी है तो चलिए जानते हैं PM Kisan Pension scheme क्या है

PM KISAN MANDHAN YOJANA | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान योजना, लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था संरक्षण के लिए एक सरकारी योजना है. इस योजना में 18 से 40 साल की आयु वाले किसान जो 2 हेक्टेयर खेती की जमीन के मालिक है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं. 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक मासिक योगदान 55 से 200 रुपये प्रति माह तक करना होगा.

इस योजना मैं किसान को अपनी आयु के हिसाब से हर महीने प्रीमियम भरना पड़ता है. यह प्रीमियम 60 साल तक जमा करना पड़ता है. जितनी रकम किसान जमा करता है उतनी ही रकम सरकार किसान के खाते में जमा करेगी.

PM Kisan Mandhan Yojana Entry age specific monthly contribution

PM Kisan Pension Scheme में आपकी उम्र के हिसाब से आपको मासिक कितना कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी यह इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं.

Entry Age (Yrs)Superannuation AgeMember’s monthly contribution (Rs)Central Govt’s monthly contribution (Rs)Total monthly contribution (Rs)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

Eligibility Criteria for PM Kisan Mandhan Yojana

  • छोटे और सीमांत किसानों के लिए
  • 18 से 40 तक वर्ष के किसान
  • संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि

जानिए किन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता

  1. नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान.
  2. वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है.
  3. वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है.

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana Online Registretion

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. आज हम आपको दोनों के बारे में बताएंगे तो चलिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यह जानते हैं.

  • सबसे पहले पीएम किसान पेंशन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkmy.gov.in/ पर जाए.
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जिसमें आपको नीचे Click Here to apply now पर क्लिक करना है.
  • अब आपके सामने नया पेज खुलेगा, जिसमें दो ऑप्शन होंगे इसमें से पहला ऑप्शन Self Enrollment पर आपको क्लिक करना है.
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा. मोबाइल नंबर डालकर PROCEED पर क्लिक करें.
  • प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा डालकर GENERATE OTP पर क्लिक करना है.
  • आपके मोबाइल में एक OTP आएगा इसे डाल कर PROCEED पर क्लिक करें आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा.
  • डैशबोर्ड में आपको Enrollment पर क्लिक करना है जिसमें आपको दिखाई देंगे. आप Pradhan Mantri Kisan mandhan Yojana पर क्लिक करें आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा.
  • फॉर्म में सही सही जानकारी पर कर सबमिट बटन पर क्लिक करें. अब आपके सामने नया फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको बैंक डिटेल की जानकारी भरनी होगी. उसके बाद सबमिट एंड प्रोसेस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा इस पर Print Mandate Form पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड करें.
  • फॉर्म में अपने अपना हस्ताक्षर करके इसे अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें.

PM Kisan Mandhan Yojana (PMKMY) Offline Registration Process

  • अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाए.
  • यहां पर आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ जरूरत पड़ेगी.
  • अब सीएससी सेंटर द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा.
  • कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करने पर आपको पहली किस्त आपको नकद में भुगतान करनी होगी.
  • Auto Debit mandate form प्रिंट किया जाएगा और उस पर किसान के दस्तख़त करके सीएससी द्वारा अपलोड किया जाएगा जिससे हर महीने बैंक अकाउंट से पीएम किसान मानधन की किस्त ऑटो डेबिट हो जाएगी.
  • आपको किसान पेंशन अकाउंट नंबर दिया जाएगा और पेंशन कार्ड प्रिंट करके दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ

  • 60 साल के बाद किसानों को ₹3000 प्रति माह पेंशन मिलेगी
  • अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 फ़ीसदी पेंशन मिलेगा.
  • जितनी रकम किसान जमा करता है उतनी ही रकम सरकार किसान के खाते में जमा करेगी.
  • अगर कोई किसान स्कीम छोड़कर जाता है तो उसे उस वक्त तक का सारा पैसा मिल जाएगा.

Frequenty Asked Questions for PM Kisan Mandhan Yojana – PMKMY

What is Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana?

It is an old age pension scheme for all land holding Small and Marginal Farmers (SMFs) in the country. It is a voluntary and contributory pension scheme for the entry age group of 18 to 40 years with a provision of payment of Rs. 3000/- monthly pension on attaining the age of 60 years, subject to certain exclusion criteria.

What is the definition of small and marginal landholder farmers?

A Small and Marginal landholder farmer is defined as a farmer who owns cultivable land upto 2 hectare as per land record of the concerned State/UT.

What are the benefits of the scheme?

Under the scheme, the subscriber would receive the following benefits:
1. Minimum Assured Pension: Each subscriber under the Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana shall receive minimum assured pension of Rs. 3000/- per month after attaining the age of 60 years.
2. Family Pension:During the receipt of pension, if the subscriber dies, the spouse of the beneficiary shall be entitled to receive 50% of the pension received by the beneficiary as family pension provided he/she is not already a beneficiary of the scheme. Family pension is applicable only to spouse.
3. If a beneficiary has given regular contribution and died of any cause (before age of 60 years), his/her spouse will be entitled to join and continue the scheme subsequently by payment of regular contribution or exit the scheme as per provisions of exit and withdrawal.

तो दोस्तों अब आप आपको PM Kisan Mandhan Yojana online Registration के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी. अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सके और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट की मुलाकात जरूर ले.

यह भी पढ़ें
Ayushman Bharat Yojana
PM Kisan Samman Nidhi Yojana
UP new Ration Card List fcs

Leave a Comment