Mukhyamantri Kisan sahay Yojana 2021: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री Kisan Sahay Yojana शुरू की गई है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी.

इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो खरीफ सीजन से पीड़ित हैं. आज इस आर्टिकल हम योजना से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करेंगे. आज हम जानेंगे कि इस योजना की मुख्य बातें क्या क्या है? योजना से किसको फायदा मिलेगा?
Contents
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana
10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की. इसके तहत गुजरात सरकार राज्य के सभी 56 लाख किसानों की फसलों को कवर करेगी. योजना के तहत, एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है.
यह योजना राज्य में वर्तमान वर्ष में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की जगह लेगी. Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के तहत कृषि उपज में 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा और 60 प्रतिशत से अधिक की किसान की फसल हानि होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा मुहैया कराया जायेगा.
Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana Gujarat |
राज्य | Gujarat |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा |
लॉन्च डेट तारीख | 10 अगस्त 2020 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों को प्राकृतिक आपदा में मुआवजा प्रदान करना |
Required Documents
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवास प्रामाण पत्र
- भू अभिलेख
- फसल के नुकसान का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Benefits | मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के मुख्य लाभ
- इस स्कीम के तहत सूखे, अत्याधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा.
- राज्य के 56 लाख किसान लाभान्वित होंगे.
- सरकार उन किसानों को मुआवजा राशि प्रदान करेगी, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के नुकसान का सामना किया है.
- Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के तहत कृषि उपज में 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा.
- 60 प्रतिशत से अधिक की किसान की फसल हानि होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा मुहैया कराया जायेगा.
- योजना नि: शुल्क है। किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है.
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana Online Apply कैसे करें? Application form, Farmer Registration
यह योजना हाल ही में लांच की गई है इसलिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू नहीं हुई है. मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए जल्द ही है एक अलग पोर्टल बना जाएगा जिससे किसान अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
ऑफिशियल वेबसाइट शुरू होने के बाद आप mukhya Mantri Kisan Sahay Yjana के तहत अपना Registration करवा सकोगे और इस योजना का लाभ उठा सकोगे. Online application form शुरू होने पर हम इसकी जानकारी इसी आर्टिकल के माध्यम से देंगे.
किसान लाभार्थी की पात्रता
- समग्र राज्य के रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहत 8-A किसान खाताधारक.
- Forest Right Act के अंतर्गत सनद धारक किसान इसके लाभार्थी होंगे.
- खरीफ 2020 से योजना अमल में आएगी.
- इस योजना के लाभ के लिए जिसे किसानों द्वारा उस खरीफ मौसम में फसल लगाया जाना चाहिए.
Beneficiary List | मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लाभार्थी सूची
इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों की सूची निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जाएगी
- सबसे पहले जिला कलेक्टर तालुका और गांव की सूची तैयार करेंगे जिनमें जिस की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हो.
- उसके 7 दिन के अंदर जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार (राजस्व विभाग) को सूची भेज दी जाएगी.
- 15 दिनों में एक सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी.
- राज्य सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर इस योजना के लाभ के लिए प्रभावित क्षेत्र, गांव या तालुका की सूची अनुमोदन आदेश जारी करेगी।
- सर्वेक्षण के बाद जिला विकास अधिकारी किसानों के नाम की घोषणा करेंगे और उन्हें लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा.
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